ApnaCg@स्थगन के बाद भी जारी हैं अवैध निर्माण, अतिरिक्त तहसीलदार बोले- मामले की जांच कर होगी कार्रवाई

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शेखर बैशवाड़े/नेवसा@अपना छत्तीसगढ़ – तहसील अधिकारी राजस्व के न्यायालय से अवैध निर्माण के मामले के तहत जारी होने वाले स्थगन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय से स्थगन आदेश की अवहेलना से लोगों के लिए मजाक बनकर रह गए हैं। ग्राम बेलतरा में लगातार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व विवादित भूमि के मामलों में शिकायत पर न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश जारी किए जाते हैं। स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी उक्त स्थानों पर निर्माण कार्य जारी रहता है ऐसा ही एक मामला अश्वनी कुमार पिता बलराम जायसवाल निवासी बेलतरा के द्वारा बिलासपुर न्यायालय में आवेदन पेश किया गया जिसमें आवेदक के पिता के नाम पर ग्राम बेलतरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1408 रखवा 0.202 है, भूमि के सामने शासकीय भूमि पर प्रदीप कश्यप पिता घनश्याम कश्यप, मोहन कश्यप पिता जनक राम कश्यप, मुद्रिका कश्यप पिता जनक राम कश्यप निवासी बेलतरा द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी शिकायत बिलासपुर तहसीलदार को करने पर तत्काल स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया और शटर भी लगा दिया गया है।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इन्होंने काम बंद नहीं किया और वर्तमान में भी काम जारी है। इसकी जानकारी अश्वनी जायसवाल ने 112 मे फोन कर सूचना दी गई जिस पर रतनपुर पुलिस राजस्व मामला के विवाद को देखते हुए स्थागन आदेश तक कार्य बंद रखने की समझाईश दी ।
मुद्रिका कश्यप ने बताया कि जिस भूमि पर भवन निर्माण करवा रहे हैं, वह उनकी पुश्तैनी जमीन है, और अपने स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण किया जा रहा है, मुझे अभी तक न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं मिला है।

मामले की जांच कर होगी कार्रवाई

इस मामले में बिलासपुर अतिरिक्त तहसीलदार, राजकुमार साहू ने कहा – पटवारी हल्का नंबर 06 से उक्त संबंध में मौका निरीक्षण कर मय प्रतिवेदन पंचनामा सहित दिनांक 12/08/2022 के पूर्व न्यायालय में पेश करने के लिए आदेश दिया गया है। न्यायालय तहसील के द्वारा जारी स्थगन आदेश का यदि पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी जानकारी लेकर कार्यवाही की जायेगी।

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अपना छत्तीसगढ़ / अक्षय लहरे / संपादक
Author: अपना छत्तीसगढ़ / अक्षय लहरे / संपादक

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