ApnaCg @धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों, नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने कार्यक्रमों में स्थलों पर एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की होगी अनुमति
कार्यक्रम/सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर आयोजको को लिखित अनुमति लेना आवश्यक
मुंगेली @ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने आज यहां बताया कि कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुये युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 एवं नये वेरिययट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु भी युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उन्होने अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी आदेश के अनुक्रम में कहा है कि धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों, नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने कार्यक्रमों में स्थलों पर एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु लिखित अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। उक्त सभी में समय-समय छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।